गोण्डा - मंडलायुक्त ने करनैलगंज नगर पालिका में कूटरचित अभिलेखों के सहारे सम्पत्ति नामांतरण मामले का संज्ञान लेकर प्रकरण में जांच का आदेश दिया है। मंडलायुक्त द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद, करनैलगंज में बिना किसी आधार के सम्पत्ति के नामान्तरण किये जा रहे हैं तथा उसमें वैध रूप से पूर्व से अंकित स्वामियों के नाम निरस्त करके कूटरचना के पर आधारित अभिलेखों तथा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर आदेश किये जा रहे हैं। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2004 के बाद अपंजीकृत वसीयतनामें की कोई वैधानिकता नहीं है। यह भी मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका परिषद के नियमों के अनुसार नामान्तरण के निर्धारित जो वैधानिक प्रक्रिया है, उसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा नामान्तरण आदेश ऐसे प्राधिकारियों के द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं, जो उसके लिये अधिकृत ही नहीं हैं और बिना अधिकृत अधिकारी के पारित किये गये आदेश वैधानिक रूप से शून्य हैं।उपरोक्त के कम में आदेशित किया जाता है कि दिनाँक 07.05.2024 (मंगलवार) को अपर आयुक्त (प्रशासन) देवीपाटन मण्डल एवं उप जिलाधिकारी, करनैलगंज द्वारा नगर पालिका परिषद, करनैलगंज में जाकर संगत सभी अभिलेखों की संयुक्त रूप से जॉच करके अपनी सुस्पष्ट आख्या बुधवार तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment