May 13, 2024

समय से वाहन उपलब्ध न कराने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

गोण्डा- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि आगामी 20 मई 2024 को गोण्डा एवं कैसरगंज लोकसभा चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए 604 बसों एवं 1200 छोटे वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को तामील कराये गये हैं। जिलाधिकारी का निर्देश है कि बसों को 17 मई तथा छोटे वाहनों को 16 मई को सुबह 10 बजे परेड ग्राउण्ड पुलिस लाइन, गोण्डा में उपलब्ध कराया जाना है। जो भी वाहन स्वामी निर्धारित समय पर अपने वाहनों को निर्वाचन हेतु उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके विरूद्ध न केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा अपितु उनके वाहनों का पंजीयन भी निरस्त किया जायेगा। निवार्चन लोकतंत्र के निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। अतः इसको सकुशल सम्पन्न कराना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः सभी वाहन स्वामियों / स्कूल प्रबन्धकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय पर अपने वाहन को परेड ग्राउण्ड पुलिस लाइन, गोण्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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