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May 20, 2024

सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने पर हो सकती है जेल, एक और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश


चुनाव संबंधी भ्रामक सूचना फैलाने पर जनपद में एक के खिलाफ एफआईआर के आदेश

गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मतदान के संबंध में भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल करने के एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फर्जी वीडियो एक वाट्सएप ग्रुप में जारी किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 द्वारा पुलिस अक्षीक्षक को पत्र भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधिक वीडियो तरबगंज के बूथ संख्या 144 और 143 जूनियर हाईस्कूल बहादुरपुर के होने का दावा किया गया था। संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट से इसकी जांच कराई गई। जांच में यह दावा भ्रामक पाया गया है। जांच के दौरान तैनात मतदान कर्मियों वीडियो में दिखाए गए लोगों से पहचान कराई गई। जांच में मतदान कर्मी और वीडियो में दिखाए गए कर्मी अलग-अलग पाए गए। इस वीडियो का बूथ 144 से कोई संबंधी ही नहीं है। जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई।   


फर्जी सूचनाओं पर होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ अवांछित तत्व लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी अवांछित तत्वों को सख्त हिदायत की गई है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी संदेश या वीडियो संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। ऐसा न होने पर हो सकता है कि आप भी फर्जी सूचना फैलाने वालों में शामिल हो जाए और सजा भी पाए। गलत सूचना या अफवाहों को फैलाने से बचें।

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