May 7, 2024

वाहन न उपलब्ध कराने वाले स्वामियों व स्कूल प्रबन्धकों के विरुद्ध दर्ज करायी जायेगी एफआईआर

 वाहन न उपलब्ध कराने वाले स्वामियों व स्कूल प्रबन्धकों के विरुद्ध दर्ज करायी जायेगी एफआईआर

बहराइच । सहायक सम्भागी परिवहन अधिकारी/सहायक यातायात प्रभारी ओ.पी. सिंह ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत प्राईवेट बसो, स्कूली वाहनों एवं प्राईवेट बोलेरो, जाईलो, अर्टिगा, जीप टैक्सी, मैक्स, मारूती इको 07 सीटर वाहनों को जनपद में मतदान दिवस 13 मई 2024 व 20 मई 2024 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जनपद में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 56-बहराइच(आ0ज0) एवं 57-कैसरगंज (आंशिक) के निर्वाचन प्रकिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु 717 बस/मिनीबस व 1290 छोटे वाहनों की आवश्यकता है। छोटे वाहनों को खड़ा कराये जाने हेतु केडीसी मैदान को अधिग्रहित किया गया है तथा बड़े वाहनों को खड़ा कराये जाने हेतु गल्ला मण्डी सलारपुर अधिग्रहित किया गया है। जनपद में संचालित समस्त प्राईवेट बस/मिनीबस, स्कूल वाहन एवं हल्के वाहनों का अधिग्रहण आदेश पुलिस के माध्यम से थानावार तामीला कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो द्वारा प्रत्येक विद्यालय पर जाकर स्कूली वाहनों का अधिग्रहण आदेश प्राप्त कराया जा रहा है। तामीला के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ वाहन स्वामी एवं स्कूल प्रबन्धन द्वारा अधिग्रहण आदेश का उलल्घन किया जा रहा है इस स्थिति पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहन स्वामियों एवं स्कूलो का चिन्हीकरण कर वाहन स्वामी एवं स्कूल प्रबन्धन के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी जिसमें एक साल तक की कारावास की सजा हो सकती है

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