छात्रा को मिला न्याय, एसिड अटैक के आरोपियों को 20 वर्ष की सजा
बहराइच। कोचिग से घर लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि बीते 21 दिसम्बर 2020 को सायं 5 बजे सैयद बाडा चांदपुरा स्थित कोचिंग से अपने घर जा रही छात्रा पर दुलदुल हाउस के निकट तेजाब फेंक दिया था। जिस पर परिजनों द्वारा कोतवाली नगर में मुअसं. 422/20 धारा 326ए के तहत अज्ञात लोगों के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस की जांच में एहतिशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर रहमान निवासी काजीपुरा व सुहेल उर्फ पी.के.बाबा पुत्र रईस अहमद निवासी काशीराम कालोनी गुल्लाबीर के नाम प्रकाश में आए थे। जिनके विरूद्ध विवेचक योगेन्द्र कुमार द्वारा आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बीच हुई बहस के बाद न्यायालय एसएसजे पवन कुमार शर्मा द्वितीय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व दोनों को एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तों को धारा 326ए व 120बी आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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