गोण्डा–वादी द्वारा थाना इटियाथोक पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक बहन को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0सं0- 154/2024, धारा 363 भादवि बनाम साबिर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376, 120बी भादवि 3/ 4 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी किया था। आज दिनांक 30.04.2024 को थाना इटियाथोक की पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्तो 01. शहजाद अली, 02. आरिफ उर्फ मोहर्रम अली को रेलवे स्टेशन इटियाथोक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। तथा उक्त घटना में संलिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तगण
01. शहजाद अली पुत्र स्व0 गामा निवासी जगदत्तपुरवा ज्ञानापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. आरिफ उर्फ मोहर्रम अली पुत्र गोली शाह निवासी जगदत्तपुरवा ज्ञानापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 154/2024, धारा 363, 366, 376, 120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।
गिरफ्तार कर्ता टीम
01. उ0नि0 विवेक कुमार
02. हे0का0 रामप्रवेश यादव
03. का0 अजीत सिंह
04. का0 मो0रजा अंसारी
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