Breaking





Apr 4, 2024

जानिये विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए इनसे से लेनी होगी अनुमति



गोण्डा–उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी) से पूर्व आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम दो दिन पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रभाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।



No comments: