गोण्डा - जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके द्वारा सोशल मीडिया पेज पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड किए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 ( 2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951 1989 की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी निरंतर सोशल मीडिया से लेकर संवाद के अन्य साधनों पर नजर रखे हुए हैं।
बीते दिनों एक सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें फरहान आकिब खान नामक व्यक्ति आदर्श आचार संहिता प्रभावित होने के बावजूद अति जलनशील मुद्दे पर आम जनमानस पर शासन और प्रशासन के खिलाफ उकसाने की कार्रवाई कर रहा है।
वीडियो में गोंडा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी से सवाल करता है कि अपनी पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष को लेकर सरकार या शासन सवाल किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य पोस्ट में सलीम शेख का चित्र लगा है, जिसमें 2 दिन पहले जाति एवं धर्म के नाम पर वोट करने की अपील की गई है। दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।
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