गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त राजू उर्फ सत्यदेव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में अभियुक्त राजू उर्फ सत्यदेव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री बसन्त शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कर्नलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त को घारा 304 बी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. राजू उर्फ सत्यदेव गोस्वामी पुत्र अशोक कुमार गोस्वामी नि0 ग्राम पैरोरी शिवाला थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0स0 -437/2020, धारा 498ए,304बी,302 भादवि 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा।
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