गोण्डा–07 मार्च 2024 जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में नॉन एफआईआर 10 लाख रुपए तक की सीमा के अंतर्गत जब्त की गई धनराशि को अवमुक्त करने के लिए समिति का गठन किया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान 10 लाख रुपये तक ले जायी जा रही धनराशि को जब्त किया जाता है तो वह इस समिति के समक्ष अपील कर सकता है। यह समिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर जब्त की गई धनराशि को अवमुक्त कर सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन सदस्यों की समिति में मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
Mar 7, 2024
दस लाख तक जब्त नगदी को अवमुक्त करने के लिये समिति का हुआ गठन
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