लखनऊ - पॉक्सो और एस सी एस टी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो और SC-ST एक्ट को वसूली का आधार बनने से रोकने की जरूरत है, कई मामलों में झूठा मामला दर्ज कराया जाता है, इस प्रकार की प्रथा को रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिसने ऐसी प्राथमिकी दर्ज की,उस पर कार्रवाई हो मुआवजे के बाद लोग अपने बयानों के मुकर जाते है। जिससे ऐसे मामलों में जांचकर्ता और कोर्ट का समय बर्बाद होता है।
Feb 8, 2024
पॉक्सो व एससी एसटी एक्ट को लेकर कोर्ट का कड़ा फैसला
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