किसानों को पक्की रसीद उपलब्ध कराएं कीटनाशी विक्रेता: कृषि रक्षा अधिकारी
बहराइच । कृषि रक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कीटनाशक रसायनों की बिक्री करते किसानों को अनिवार्य रूप से कैश मेमो/क्रेडिट मेमो/पक्की रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिस पर कीटनाशी रसायन का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि, अन्तिम प्रयोग तिथि एवं मूल्य अवश्य अंकित होना चाहिए। सभी विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रसायनों से सम्बन्धित स्टाक पंजिका, भण्डारण पंजिका तथा रेट बोर्ड को भी अद्यतन रखा जाय। कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कृषि रक्षा रसायन प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण के समय कीटनाशक नियमावली का पालन न करने वाले कीटनाशक विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियमवाली 1971 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपेक्षा की है कि किसी भी प्रतिष्ठान से कृषि रक्षा रसायन क्रय करते समय दुकानदार से पक्की रसीद जरूर प्राप्त करें। यदि कोई भी विक्रेता पक्की रसीद अथवा कशमेमो देने से इन्कार करता है तो जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के मोबाइल नम्बर 9696165492 अथवाकृषि भवन बहराइच स्थित जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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