गोण्डा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त शेष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्द्धन पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 करनैलगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबन्धु के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. शेष कुमार पुत्र रामजागे नि0 ग्राम परसा गोड़री बटपुरवा थाना को0 करैलगंज जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0-392/2019, धारा 376,354,504 भादवि व 67ए आई0टी0 अधि0 थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
No comments:
Post a Comment