Breaking





Nov 30, 2023

न्यायालय द्वारा चिंहित अभियोग में सजा

 ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना खैरीघाट पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अभियुक्त बडकऊआ उर्फ अब्दुल कादिर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रुपए 100000 के अर्थदण्ड की सजा।

बहराइच --पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बहराइच जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ) एवं क्षेत्राधिकारी महसी के निर्देशन में थाना खैरीघाट से सम्बन्धित अभियोग जो वादी  बाउर पुत्र संतलाल की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 02.08.2014 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर सूचना देकर थाना खैरीघाट द्वारा मु0अ0सं0 538/2014 धारा 307,366,376 भा०द०वि०, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC /ST एक्ट बनाम बड़कऊआ उर्फ अब्दुल कादिर पुत्र मो०हनीफ प निवासी सराय मेहराबाद थानां रामगांव जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 23.09.2014 को माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी खैरीघाट ,पैरोकार खैरीघाट का संजय कुमार व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह द्वारा "आपरेशन कनविक्शन" के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 30.11.2023 को मा0 न्याया० विशेष न्यायाधीश  द्वारा अभि0 उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व 100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम पता अभि0/ सजायावी-बड़कऊआ उर्फ अब्दुल कादिर पुत्र मो० हनीफ  निवासी सराय मेहराबाद थानां रामगांव जनपद बहराइच

सजा का विवरण-पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹100000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास व  धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के  सश्रम कारावास व ₹7000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने की स्थिति मे 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

No comments: