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Aug 25, 2023

जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई यह सजा


गोण्डा-पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000-15,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों-01. मिश्रीलाल, 02. सालिकराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार का0 उपेन्द्र वर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000-15,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता

01. मिश्रीलाल पुत्र मंगल पासी नि0 पसियनपुरवा सेमरीकला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

02. सालिक राम पुत्र मंगल पासी नि0 पसियनपुरवा सेमरीकला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0-103/20, धारा 323,504,506,307,34 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

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