Aug 22, 2023

गोवध निवारण अधिनियम के तहत शाहिद व कैदे को मिली कठोर सजा


‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गोवध निवारण अधि0 के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 08-08 माह अवधि की सजा व रू0 8000-8000/- के अर्थदण्ड की सजा-
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गोवध निवारण अधि0 के 02 आरोपी अभियुक्तों को 08-08 माह अवधि की सजा व रू0 8000-8000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना नवाबगंज पुलिस ने पुलिस मुठभेड में गोवध निवारण अधि0 के 02 आरोपी अभियुक्तों- 01.शाहिद अंसारी, 02. कैदे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने 08-08 माह अवधि की सजा व रू0 8000-8000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. शाहिद अंसारी पुत्र सलाउद्दीन नि0 पटैला थाना खुटठन जनपद जौनपुर।
02. कैदे पुत्र कल्लू नि0 पटैला थाना खुटठन जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 183/15, धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

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