Aug 4, 2023

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
               दिनांक 04.09.2020 को थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्त 01. राकेश तिवारी ने अश्लील हरकत की थी। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना को0कनैलगंज के पैरोकार मु0आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कठोर कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

 अभियुक्त का नाम पता-
01. राकेश तिवारी पुत्र उदयराज तिवारी निवासी हारीपुर शाहपुर डीह थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 347/2020, धारा 354, 506 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली करनैलगंज, गोण्डा ।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह

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