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Jul 4, 2023

सशक्त पैरवी से पास्को एक्ट के आरोपी को कोर्ट से मिली कठोर सजा


 ‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति अभियान’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई पॉस्को एक्स के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-
       अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप पास्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास व रु0 05,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

        दिनाकं 10.02.2020 को थाना को0 मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी उर्फ सिन्टू ने एक नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0का0 मधुसूदन सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 03 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता-
01. शैलेन्द्र तिवारी उर्फ सिन्टू रामछवि त्रिपाठी निवासी ग्राम दुमचीपुर, थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 36/2020, धारा 354, 452भा0द0वि0  व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
रिपोर्ट-मुन्नू सिंह

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