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Jul 5, 2023

गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा


‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई गैरइरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को सश्रम 05-05 वर्षों का कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

संक्षिप्त विवरण-
     अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को सश्रम 05-05 वर्षों का कारावास व रु0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
          
दिनांक 21.06.2019 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत पुरानी रंजिश को लेकर गैरइरादतन हत्या की घटना घटित हुई थी। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त 01. तकदीर शंकर, 02. विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल दीनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गोंडा ने 05-05 वर्षो के कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्तगण का नाम पता-
01.तकदीर शंकर पुत्र रामबहादुर  निवासी कपूरपुर रामअवतार पुरवा थाना करनैलंगज जनपद गोण्डा।
02. विनोद पुत्र रामबहादुर निवासी कपूरपुर रामअवतार पुरवा थाना करनैलंगज जनपद गोण्डा।।

पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 243/2019, धारा 304, 323, 504 भा0द0वि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह

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