आबकारी दुकानों की बन्दी का आदेश जारी
बहराइच। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के चुनाव व मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने मतदान तथा मतगणना दिवस में आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानांे को बन्द रखने का निर्देश दिया है। बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नही होगा।जिला मजिस्टेªट डॉ. चन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान दिवस 04 मई 2023 हेतु 02 मई 2023 को अपरान्ह 06ः00 बजे से 04 मई 2023 को सांय 06ः00 बजे तक तथा मतगणना दिवस 13 मई 2023 हेतु 12 मई 2023 को सांय 06ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12ः00 बजे तक मादक पदार्थों की बिक्री तथा आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिकी की दुकानें, एफ0एल0-9/9ए, एफ.एल.-16/17) बन्द रहेंगे।
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