लखनऊ- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोण्डा डीएम को एक आदेश दिया है जिसमें सार्वजनिक जमीनों के अतिक्रमण को रोकने का मामला है। यह अहम आदेश जिले की एक जनहित याचिका पर दिया गया है, जारी आदेश गांवों में सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण रोकने की बात कही गई है। कोर्ट ने गोण्डा के डीएम को अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमण करने वालो पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है।
May 19, 2023
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