जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी श्री संतोष गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा किया जा रहा है। इस योजनार्न्तगत अधिकतम रूपये 50 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। साथ ही योजनार्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधितकम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा 03 वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। योजनार्न्तगत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक भारत सरकार के पोर्टल/वेबसाइट *www.kviconline.gov.in* पर ऑनलाइन आवेदन करते समय एजेंसी KVIB सिलेक्ट कर आवेदन कर सकते हैं तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत रू0 10.00 लाख तक के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार/अनुभवी/प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगर (जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो) उद्यमियों के चयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्य शासन से प्राप्त हुये हैं। जिसमें योजना में कुल लागत का सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। इस योजना में टर्मलोन पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 04 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0 जाति, अ0ज0जाति, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलॉंग) व महिला कोई भी जाति वर्ग की हो, को ब्याज मुक्त ऋण सफल उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपना ऋण आवेदन *www.* *cmegp.data-center.co.in* पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना मिट्टी के कारीगरों के लिए वरदान साबित होगी। उ0प्र0 सरकार द्वारा मिट्टी से निर्मित उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रूपये का ऋण दिया जा रहा है। जिसमें माटीकला उद्यमी को 25 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जायेगा।
भारत एक सांस्कृतिक देश है, जिसमें माटीकला भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करने वाली ऐसी कला है, जिसकी चर्चा विश्वभर में होती है। इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए उ0प्र0 सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत जनपद में पांच इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। माटीकला उद्यम लगाने वाले उद्यमी को अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा उद्यमी का अंशदान पांच प्रतिशत होगा। पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए माटीकला के परम्परागत कारीगर होना जरूरी है एवं शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए और उसकी आयु 18-55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए माटीकला के किसी विद्या के प्रशिक्षित या प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। इस योजना का लाभ देने के लिए अभ्यर्थी का चयन उसकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता आदि के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा होगा। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, गोण्डा से सम्पर्क भी कर सकते हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, श्री संतोष गौतम मो0 नं0 9580523142, प्रधान सहायक, श्री गजेन्द्र सिंह मो0 नं0 9450526513 कनिष्ठ सहायक, श्री प्रमोद कुमार मो0 नं0 9140392643 पर भी सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा आवेदित आवेदन पत्रों को समस्त अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी स्वःहस्ताक्षरित कर सात कार्य दिवसों के अंदर जिला जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, गोण्डा में जमा करना अनिवार्य है।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
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