Gonda
October 09, 2026
गोण्डा में 10 से 25 अक्टूबर तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण
गोण्डा - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद गोण्डा में अक्टूबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कराया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं, विकासखंड बभनजोत, छपिया एवं मनकापुर में पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसमें 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम मक्का शामिल है। जनपद के शेष विकासखंडों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को इंटर स्टेट एवं इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कर सकेंगे।
*सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक होगा वितरण*
उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए विकास, राजस्व, बाल विकास एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी संबंधित उचित दर की दुकान पर उपस्थित रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक 8 से 10 उचित दर दुकानों पर ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। ये अधिकारी निर्धारित तिथियों में भ्रमण कर वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे, ताकि खाद्यान्न के व्यावर्तन एवं कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
*25 अक्टूबर को अंतिम दिन मिलेगा विशेष अवसर*
खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता, घटतौली अथवा कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी उपभोक्ता को उचित दर विक्रेता के विरुद्ध शिकायत होने पर जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।