Gonda
April 03, 2026
प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष के कारावास व रुपये 50,000 के अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा - वादी अर्जुन प्रसाद चौबे पुत्र गिरवर दयाल चौबे नि० ग्राम बमडेरा थाना कटरा बाजार गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात को सूचना दी गई कि वर्ष 2011 में अपनी बेटी सुधा की शादी किरन कुमार शुक्ला पुत्र द्वारिका नाथ शुक्ला नि० बरूई थाना को० देहात गोण्डा के साथ की थी । शादी के कुछ सालों बाद लड़की के पति उसे दहेज में खेत दिलवाने के लिए प्रताड़ित करते थे । दिनांक 19.02.2018 को फोन पर सूचना मिली कि उनकी लड़की को उसके पति ने जान से मारने के लिए उसे जला दिया है, और इलाज के दौरान दिनांक 24.02.2018 को सुधा की मृत्यु हो गई । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 67/2018, धारा 498ए, 304बी,506 भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री भरत लाल द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 04.04.2018 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार (तृतीय) द्वारा थाना परसपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह व थाना को०देहात के पैरोकार कां0 राम अनुज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 03.04.2026 को दोषी अभियुक्त किरन कुमार शुक्ला पुत्र द्वारिका नाथ शुक्ला नि० बरूई थाना को० देहात जनपद गोण्डा को 10 वर्ष के कारावास व ₹50,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का नाम पता
1. किरन कुमार शुक्ला पुत्र द्वारिका नाथ शुक्ला नि० बरूई थाना को० देहात जनपद गोण्डा