Gonda
July 24, 2026
प्रभावी पैरवी से शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा - दिनांक 10.12.2020 को थाना खरगूपुर क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग नातिन दिनांक 09.12.2020 को सुबह पढने के लिए निकली थी छुट्टी होने के वाद भी शाम तक घर नही पहुँची काफी खोजबीन व रिस्तेदारी में पता किया गया पता नही चला। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी तथा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त 01. संदीप पुत्र वीरेन्द्र तिवारी को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.03.2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना खरगूपुर में पंजीकृत शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 24.07.2026 को अभियोजक अशोक सिंह व सुनील मिश्रा, थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 वासुदेव कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त संदीप पुत्र वीरेन्द्र तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व रु0 40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।